परिवहन: (NHAI) का निर्देश जारी नहीं देना होगा Toll Tax! जानें 10 सेकंड वाला नियम…
रायपुर I मई 2021 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने दिशानिर्देश जारी किया कि ‘भारत के हर टोल प्लाजा पर प्रति वाहन सर्विस टाइम 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए. पीक आवर्स यानी जिस समय टोल प्लाजा पर ज्यादा ट्रैफिक हो, तब भी 10 सेकंड से ज्यादा का सर्विस टाइम नहीं होना चाहिए.’ सर्विस टाइम का मतलब है, वह समय जितने में टोल टैक्स वसूल करके कार को टोल प्लाजा से आग जाने दिया जाए. इसका उद्देश्य टोल प्लाजा पर वाहनों के वेटिंग टाइम को कम करना था.
इसके साथ ही, नए दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया कि ‘टोल प्लाजा पर वाहनों की 100 मीटर से ज्यादा लंबी कतार नहीं होनी चाहिए.’ एनएचएआई कहा था, ‘इसके लिए टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर एक पीली पट्टी बनाई जाए, जिससे यह पता चल सके कि वहां से आगे 100 मीटर की दूरी पर टोल बूथ है.’ लेकिन, क्या होगा अगर इन दिशानिर्देशों का टोल प्लाजा पर पालन नहीं किया जाएगा?
क्या कहते हैं नियम?
गौरतलब है कि फास्टैग के लागू होने के बाद टोल प्लाजा पर इंतजार का समय काफी कम हो गया है. NHAI ने कहा था, “फिर भी अगर किसी कारण से 100 मीटर से अधिक की कतार है, तो वाहनों को टोल बूथ के 100 मीटर के दायरे में कतार आने तक बिना टोल चुकाए गुजरने दिया जाएगा.” यह सब इसीलिए किया गया क्योंकि सरकार पहले ही फास्टैग लागू कर चुकी थी, जिसे इसीलिए लाया गया था ताकि टोल बूथ पर भ्रष्टाचार न हो, वाहनों को आने-जाने में समय न लगे और यातायात आराम से बिना ज्यादा देर रुके चलता रहे.