राजनैतिक दल सिखा रहे हैं, चुनाव आयोग को आदर्श आचार का पालन करवाना बेबुनियाद आरोप लगा रहे शासकीय कर्मियों पर
जिला नारायणपुर
माड़ संदेश की खास खबर
नारायणपुर, क्षेत्र के राजनैतिक कार्यकर्ताओं के दिलों दिमाग पर एक दूसरे का डर इतना ज्यादा हावी है कि वो अब चुनाव आयोग को ही आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
विगत दिनों एक शासकीय कर्मचारी की एक ही स्थान पर 5 वर्षों से की गई पदस्थापना के बारे में ध्यान आकर्षित करते हुए आवेदन दे कर अन्यत्र भेजे जाने का आग्रह किया है, जबकि कुछ पदों पर उक्त अधिकारी की कार्यक्षमता को देखते हुए दसों साल तक उसे स्थांतरित नहीं भी करना उचाधिकारियों पर निर्भर करता है, कोई भी कर्मचारी अपनी इच्छा से कहीं भी अपनी पदास्थापना नहीं करा सकता है इसी तारतम्य में ओरछा में पदस्थ खण्ड शिक्षा अधिकारी डी.बी. रावटे भी हैं जिनकी कार्यक्षमता को देखते हुए व ग्रामीणों की मांग पर पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से ओरछा में ही अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं परन्तु कतिपय राजनैतिक दलों के नासमझ कार्यकर्ता आज उनके स्थानांतरण की मांग का आवेदन दे कर जिले के उच्चाधिकारियों से मिल रहे हैं ।
परन्तु संपुर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग.रायपुर के पत्र क्रमांक 604/स्था./नियुक्त./2023/5530रायपुर दिनांक 18/10/23के अनुसार आयोग की अनुमति के बिना नियुक्ति/स्थानांतरण/पदस्थापना/प्रग्रहण/भारमुक्ति/पदोन्नति नहीं किये जाने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं ऐसी स्थिति में कैसे किसी भी कर्मचारी को कहीं भी नहीं भेजा जा सकता है।
जहां तक एक दल विशेष द्वारा किसी भी कर्मचारी पर तथ्यहीन बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के यह किसी पार्टी का प्रचार प्रसार का बेबुनियाद आरोप लगाया जाना किसी के भी स्थानांतरण का आधार नहीं बनाया जा सकता है।