छत्तीसगढ़

IRDA New Rule News :अब नहीं खरीद पाएंगे बीमा, जानिए क्यों और क्या हैं नियम ?

रायपुर I नए साल से किसी भी पॉलिसी को खरीदने के लिए केवाईसी जरूरी होगा। इसके बिना ग्राहक कोई भी पॉलिसी नहीं खरीद पाएंगे। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने कहा कि एक जनवरी से ग्राहकों को जीवन, मोटर और स्वास्थ्य बीमा सहित सभी तरह की पॉलिसी की खरीद के लिए केवाईसी देना जरूरी होगा।

वर्तमान में, किसी भी गैर-जीवन या सामान्य बीमा जैसे स्वास्थ्य, मोटर या यात्रा बीमा को खरीदने के लिए केवाईसी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अगर किसी स्वास्थ्य बीमा के लिए दावा (पात्रता) एक लाख रुपये से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में पैन और आधार कार्ड पॉलिसी धारकों को दिया जाना चाहिए।

इरडा के फैसले का मतलब है कि अब प्री-क्लेम केवाईसी नियम सिर्फ पॉलिसी की खरीदारी के वक्त ही लागू होगा। यह नियम उन लोगों पर भी लागू होगा जिनके पास पहले से पॉलिसी है। यदि यह कम जोखिम वाली पॉलिसी है, तो पॉलिसीधारक के लिए दो साल के भीतर केवाईसी पूरा करना होगा। अन्य ग्राहकों और उच्च जोखिम वाली पॉलिसियों वाले ग्राहकों के लिए एक वर्ष का प्रावधान किया गया था। इसके लिए बीमा कंपनी को मैसेज और ई-मेल के जरिए जानकारी देनी होगी।

नवीनीकरण के लिए भी केवाईसी जरूरी है

इस नियम के मुताबिक अगर आपकी पॉलिसी को 1 जनवरी 2023 के बाद रिन्यू कराना है तो आपको केवाईसी करना होगा। इसके लिए बीमा कंपनी को फोटो पहचान पत्र और पते का प्रमाण देना जरूरी होगा। यदि आप केवाईसी पूरा नहीं करते हैं, तो आप नई पॉलिसी नहीं खरीद पाएंगे या इसे नवीनीकृत नहीं कर पाएंगे। पुराने ग्राहकों को दस्तावेज जमा करने के लिए एक से दो साल का समय दिया जाता है।

50 हजार से ऊपर के बीमा प्रीमियम के लिए पैन कार्ड देना होगा

अभी जिन पॉलिसीधारकों का एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये या उससे अधिक का प्रीमियम है, उन्हें पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा करना होता है। जानकारों का कहना है कि इस नए निर्देश से क्लेम जल्दी क्लीयर हो जाएगा। इससे ग्राहकों को फायदा होगा।

यह किसी भी धोखाधड़ी से बचने में भी मदद करेगा। पॉलिसीधारकों को दावा करते समय कोई केवाईसी नहीं देना होगा। किसी भी समय विभिन्न ग्राहक नीतियों से संबंधित इतिहास को देख पाना बीमा कंपनियों के लिए राहत की बात होगी।

Maad Sandesh
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