रायपुर। रायपुर नगर पालिक निगम जोन 9 के पण्डित विद्याचरण शुक्ल वार्ड नम्बर 51 में स्थित ट्रेजर आईलेंड पर नगर निगम का वर्ष 2011-12 से 2022-23 तक का कुल 15 करोड़ 37 लाख 40630 रूपये का बकाया वसूलने वारंट जारी कर सीलबंद कर दिया है.
अब ट्रेजर आईलेंड द्वारा किसी भी प्रकार की गतिविधि प्रारम्भ करने या खरीदी / बिक्री करने करने से पहले नगर निगम रायपुर से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना आवश्यक होगा.
नगर निगम ने डिमांड बिल, डिमांड नोटिस एवं बकाया वसूलने की कार्यवाही हेतु नगर निगम जोन 9 राजस्व विभाग द्वारा बड़े बकायादार ट्रेजर आईलेंड को वारंट जारी कर सीलबंदी की कार्यवाही.
नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी के आदेशानुसार एवं अपर आयुक्त अरविन्द शर्मा, उपायुक्त डॉक्टर आर. के. डोंगरे के निर्देशानुसार जोन 9 जोन कमिश्नर महेन्द्र पाठक के नेतृत्व में नगर निगम जोन 9 राजस्व विभाग की टीम द्वारा की जा चुकी है.